Angel Tax को ख़त्म-
केंद्रीय बजट 2024 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने Angel Tax को लेकर बड़ा ऐलान किया। Angel Tax को साल 2012 में लागू किया गया था। ये टैक्स उन अनलिस्टेड बिज़नेस पर लागू होता है जो Angel निवेशक से फंडिंग हासिल करते थे। इसे आसान भाषा में इस तरह से समझ सकते हैं कि जब कोई स्टार्ट-अप किसी Angel निवेशक से फण्ड लेता था तो वो इस पर टैक्स चुकाता था।
Angel Tax के नुकसान-
सरकार का मानना था कि इसके जरिए वो मनी लॉन्ड्रिंग पर रोक लगा सकती है। इसके अलावा इस टैक्स की मदद से सरकार सभी तरह के बिज़नेस को टैक्स के दायरे में लाने की कोशिश कर रही थी। सरकार के इस कदम से देश के तमाम स्टार्ट अप्स को नुकसान झेलना पड़ रहा था। यही वजह थी कि Angel Tax को खत्म करने की मांग उठ रही थी।
इस टैक्स को लेकर असली दिक्कत तब होती थी जब किसी स्टार्ट अप को मिलने वाली इन्वेस्टमेंट उसकी फेयर मार्केट वैल्यू यानी FMV से भी अधिक हो जाती थी। ऐसी हालत में स्टार्ट अप को 30.9% तक टैक्स चुकाना पड़ता था।
Angel Tax हटने का फायदा-
अब मोदी सरकार ने इस टैक्स को खत्म कर दिया है और इससे देश के स्टार्ट अप्स को फायदा होगा और हमारी GDP में और वृद्धि देखने को मिलेगी|आपको क्या लगता है कि एंजल टैक्स खत्म करने का फैसला सही था या गलत? हमें कमेंट करके नीचे जरूर बताएगा|